छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: आबकारी अधिकारी निलंबित

रायपुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर के सहायक आयुक्त आबकारी तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. राज्य सरकार ने बिलासपुर जिले में आबकारी शुल्क एवं लायसेंस शुल्क की सवा तीन करोड़ रूपए बकाया होने पर इसे गंभीरता से लेते हुए सहायक आयुक्त आबकारी अनिमेष नेताम और सहायक जिला आबकारी अधिकारी बलराम सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में नेताम का मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय रायपुर नियत किया गया है.

इसके साथ ही उपायुक्त आबकारी संजय पारिख और बिलासपुर के तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी एल.एल. ध्रुव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

आबकारी सचिव एवं आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को यहां बताया कि बिलासपुर जिले की देशी मदिरा दुकान समूह गनियारी, चुचुहियापारा और व्यापार विहार दुकान समूह की एक्साईज ड्यूटी और लायसेंस शुल्क का 3 करोड़ 25 लाख रूपए बकाया है. इसके साथ ही लिंगाडीह समूह की दुकानों में भी इसीतरह राशि बकाया है. इसके अलावा इन दुकानों की बैंक गारंटी भी जमा नहीं की गई है.

उन्होंने बताया कि इन तीनों समूहों की दुकाने 14 जनवरी 2015 से 16 जनवरी 2015 तक बंद रही. इन सभी के लिए संबंधित सहायक आयुक्त आबकारी और सहायक जिला आबकारी अधिकारी को दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि इन दुकानों की बकाया राजस्व की वसूली के लिए बिलासपुर कलेक्टर को तुरंत आरसीसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके जिले में सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों की बैंक गारंटी, एक्साईज ड्यूटी तथा लायसेंस शुल्क जमा हो गई है. शुल्क जमा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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