पाक में दोहरी नागरिकता वाले वोट दे सकेंगे
इस्लामाबाद | समाचार डेस्क: पाकिस्तान में दोहरे नागरिकता वाले चुनावों में वोट दे सकेंगे परन्तु चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली की समिति ने मुजाहिदा कौमी मूवमेंट द्वारा पेश किये गये संशोधन विधेयक पर यह फैसला सुनाया है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता को लेकर सवाल उठे तथा पाकिस्तान की सर्वोच्य न्यायालय ने सितंबर 2012 में दोहरी नागरिकता वाले 11 सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी थी. पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली की कानून, न्याय और मानवाधिकार संबंधी स्थायी समिति ने बुधवार को एक विधेयक के उस प्रावधान को खारिज कर दिया जिसमें दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को संसदीय चुनावों में भाग लेने के लिए अनुमति देने की सिफारिश की गई थी.
‘डॉन ऑनलाइन’ के मुताबिक, मुजाहिदा कौमी मूवमेंट, एमक्यूएम द्वारा पेश किए गए 24वें संशोधन विधेयक में दोहरी नागरिकता वाले पाकिस्तानियों को चुनावों में भाग लेने और वोट डालने का अधिकार देने का प्रस्ताव दिया गया था.
समिति ने विधेयक के एक हिस्से को अनुमति दे दी है, जिसमें दोहरी नागरिकता वाले पाकिस्तानी नागरिकों को चुनावों में मताधिकार का अधिकार दिए जाने की बात कही गई है.
हालांकि समिति ने उस सिफारिश को खारिज कर दिया जिसमें दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने की बात कही गई थी.
यह विधेयक अक्टूबर में नेशनल असेंबली में एमक्यूएम के एस.ए. इकबाल कादरी द्वारा पेश किया गया था. इसमें संविधान के अनुच्छेद 51, 63 और 106 में संशोधन करने की बात कही गई थी.