छत्तीसगढ़

गांव-गांव से ‘सिप्रोसीन’ जब्त करें: हाई कोर्ट

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है सिप्रोसीन की गोलियों को जब्त किया जाये. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि राज्य में फैले हुए सिप्रोसीन की गोलियों को जब्त किया जाये.

गौरतलब है कि रायपुर के महावर फार्मा द्वारा बनाये गये इस एँटीबायोटिक, सिप्रोसीन-500 मिलीग्राम की गोलियों के कारण अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है. सिप्रोसीन से मरने का सिलसिला बिलासपुर के पेंडारी तथा पेंड्रा में हुए नसबंदी शिविरों के बाद शुरु हुआ था.

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दवा को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया है तथा सरकार ने इसके लिये जब्ती अभियान भी चलाया. उसके बाद भी खबरे मिल रहीं हैं कि यह दवा बड़ी मात्रा में गांव-गांव तक फैला हुई है.

उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि इस दवा में चूहे मारने की दवा जिंक फास्फाइट शामिल थी.

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