छत्तीसगढ़

छग नसबंदी कांड, दो डॉक्टर बर्खास्त

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ नसबंदी कांड में दो डॉक्टरों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया. गुरुवार को छत्तीसगढ़ शासन ने पेंडारी में नसबंदी का आपरेशन करने वाले डॉक्टर आरके गुप्ता तथा बिलासपुर के प्रभारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरके भांगे को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड 2 के तहत प्राप्त शक्तियों सहित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 (9) के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत किया गया है.

गौरतलब है कि अब तक सरकारी आकड़ों के अनुसार 11 महिलाओं की मौत हो चुकी है तथा 68 गंभीर अवस्था में बिलासपुर के अपोलो सिम्स तथा जिला अस्पताल में भर्ती हैं. सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार ” जन आक्रोश फैलने के कारण यह सुस्पष्ट है कि दोनों अधिकारियों के द्वारा कर्तव्यों के पालन में की गई गंभीर उपेक्षा और असावधानी बरती गई. इसके फलस्वरूप यह स्थिति निर्मित हुई है. इसे देखते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस घटना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार इन दोनों अधिकारियों को पदच्युत करने के लिए किसी जांच की आवश्यकता नही है. ”

आदेश में कहा गया है कि बिलासपुर जिले के ग्राम संकरी, पेंडारी विकासखण्ड तखतपुर के नेमीचंद जैन चेरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल में 08 नवम्बर 2014 को डॉ. आरके भांगे, क्षय रोग विशेषज्ञ तथा प्रभारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर के निर्देशन और पर्यवेक्षण में आयोजित नसबंदी शिविर में 83 महिलाओं के ऑपरेशन दूरबीन पद्धति से डॉ. आरके गुप्ता, सर्जरी विशेषज्ञ, जिला अस्पताल, बिलासपुर द्वारा किए गए थे.

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