रिश्वतखोर पटवारी को 2 साल कैद
रायपुर | एजेंसी: छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद बिक्री के मामले में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए एक पटवारी को रायपुर की विशेष अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है.
यह सजा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एन.डी. तिगाला की अदालत में सुनाई गई. पटवारी सत्यनारायण शर्मा को दो वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
लोक अभियोजक योगेंद्र ताम्रकार ने बताया कि प्रार्थी दिलीप पटेल के चचेरे भई गंगाराम पटेल ने गायत्री नगर रायपुर में गीता साहू से भूमि खरीदी. वीरेंद्र कुमार अमलानी से दूसरी भूमि खरीदी. इसका खसरा तथा बी-1 की नकल की आवश्यकता थी. नकल देने के लिए पटवारी ने प्रार्थी से 10 हजार रुपये मांगे थे.