छत्तीसगढ़

लारा प्रोजेक्ट: दो तहसीलदार निलंबित

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के पुसौर में बन रहे एनटीपीसी के लारा परियोजना में जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी करने के आरोप में दो तत्कालीन तहसीलदारों को निलंबित कर दिया गया है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रायगढ़ जिले में केन्द्र सरकार के उपक्रम एनटीपीसी के ग्राम लारा में निर्माणाधीन बिजली परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में अनियमितता बरतने पर पुसौर के दो तत्कालीन तहसीलदारों संजय सोमावार और नीलम टोप्पो को शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

छत्तीसगढ़ के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा देर रात मंत्रालय से अलग-अलग जारी निलंबन आदेशों के अनुसार संजय सोमावार और नीलम टोप्पो पर इस बिजली परियोजना की भू-अर्जन की कार्रवाई के दौरान अपात्र लोगों को मुआवजा तथा वार्षिकी का अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है.

उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के विरूद्ध नामांतरण और बंटवारा किया. संजय सोमावार वर्तमान में तहसीलदार के पद पर गरियाबंद जिले में और नीलम टोप्पो जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ हैं.

दोनों तहसीलदारों के निलंबन की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के तहत की गयी है. निलंबन अवधि में संजय सोमावार का मुख्यालय रायपुर संभाग के कमिश्नर कार्यालय में और नीलम टोप्पो का मुख्यालय बिलासपुर संभाग के कमिश्नर कार्यालय में निर्धारित किया गया है.

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