छत्तीसगढ़

46 करोड़ ठगने वाले तीन पकड़ाए

रायपुर | एजेंसी: छत्तीसगढ़ के करीबन पचास हजार लोगों से 46 करोड़ ठगने वाली चिटफंड कंपनी के तीन संचालक गिरफ्तार किए गए है

बीएनपी इंडिया प्रा. लिमिटेड नाम की इस कंपनी ने ‘दोगुना ब्याज, एक्सीडेंट रिस्क कवर’ जैसे विभिन्न लुभावनी योजना बताकर राज्य के अलग-अलग इलाकों के कई लोगों से यह रकम धोखाधड़ी से हासिल की थी.

विशेष अनुसंधान सेल की टीम द्वारा पकड़े गए आरोपी डायरेक्टर आरोपी कुंवर सिंह उर्फ कुबेर सिंह, नीरज सिंह नरवरिया एवं नीलेश सिंह नरवरिया ग्वालियर जेल में इसी तरह की धोखाधड़ी के आरोप में बंद थे, जिन्हें रायपुर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है. इन आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेशकर रिमांड पर लिया गया है.

विशेष अनुसंधान सेल से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम केसला खरोरा निवासी खिलावन देवागंन की शिकायत पर टिकरापारा थाने में धारा 420, 409, 120 बी भादवि एवं धारा 3, 4 प्राइज, चीट्स एंड मनी सरकुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था.

जानकारी के अनुसार, बीएनपी इंडिया प्रा. लिमिटेड के संचालकों ने योजना बनाकर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में जाल फैलाया था और ग्रामीणों को निवेश पर दो गुना रकम देने का झांसा दिया था.

आरोपियों ने प्रदेश के करीबन पचास हजार लोगों को अपना ग्राहक बनाया और 46 करोड़ रुपये वसूला था. इस मामले की जांच के दौरान विशेष अनुसंधान सेल की टीम ने इस मामले में मध्य प्रदेश के राजेंद्र राय, न्यू राजेंद्र नगर के नरेंद्र कुमार चौरे, नलघर रोड भाठागांव निवासी मोहम्मद सिराज, धमतरी के रविंद्र कुमार साहू, महासमुंद के कमल नारायण साहू, अभनपुर के कमल नारायण साहू, ग्वालियर के गेंदा बाई पति राघवेंद्र सिंह नरवरिया, दयानंद पिता करन सिंह आगरा को गिरफ्तार किया था.

इस मामले में आरोपी डायरेक्टर आरोपी कुंवर सिंह उर्फ कुबेर सिंह, नीरज सिंह नरवरिया एवं नीलेश सिंह नरवरिया जो घटना के बाद से फरार थे जिनकी पता-तलाश की जा रही थी, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी था.

मामले की जांच कर रही विशेष अनुसंधान सेल को जानकारी मिली की आरोपी इसी तरह की धोखाधड़ी के मामले में ग्वालियर में जेल में बंद थे. एसआईसी की टीम रायपुर अदालत से प्रोड्क्शन वारंट लेकर ग्वालियर गई और आरोपियों को लेकर आई. तीनों आरोपियों को अदालत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

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