सिमी सदस्यों की न्यायिक हिरासत बढ़ी
रायपुर | एजेंसी: आतंकी संगठन सिमी को सहयोग करने के आरोप में जेल में बंद 14 लोगों की न्यायिक रिमांड अदालत ने 24 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है.
रिमांड खत्म होने पर उन्हें सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक कुमार की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इनके खिलाफ पुलिस ने धारा 3, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 212, 216, 121, 124 (क), 153 (ए) भादवि और 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है.
न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपियों में मो.दाउद खान, अब्दुल वाहिद, अब्दुल अजीज, शेख अजीज उल्ला, रोशन शेख, हैयात खान, शेख हबीब उल्ला, मो.असलम खान, शुभान खान, मोइनुद्दीन कुरैशी, मो.सईद, मो.उमेर, सलीम अहमद, मो.शेर अली शामिल हैं, जबकि अजहर उर्फ अजहरुद्दीन और मो.उमेर सिद्दीकी एनआईए की रिमांड पर पटना में हैं.