मसूद को चार साल कैद की सज़ा
नई दिल्ली | एजेंसी: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद को 4 साल कैद की सजा हुई है. यह सजा दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सुनाई है. मसूद विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के कार्यकाल में 11 महीने तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं.
दागी और सजायाफ्ता सांसदों एवं विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मसूद की राज्यसभा की सदस्यता छिन जाएगी.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मसूद को भ्रष्टाचार विरोधी कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, आपराधिक षड्यंत्र, 420, धोखाधड़ी और 468, जालसाजी के आरोप में दोषी पाया गया है. उन्हें आईपीसी की धारा 471 के तहत जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों से मुक्त कर दिया गया.
केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश जे.पी.एस मलिक ने 19 सितंबर मसूद को त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की आवंटित की गई सीट में अयोग्य छात्रों को फर्जी तरीके से नामित किए जाने के मामले में दोषी सिद्ध किया था.
सजा पर बहस करते हुए सीबीआई ने कहा कि कानून बनाने वाले कानून तोड़ने वाले बन गए हैं और इसने मसूद के लिए सात साल के कारावास की सजा की मांग की है.