अब शादी के लिए महीने पर का इंतजार नहीं
लखनऊ | डेस्क : स्पेशल मैरिजेस एक्ट में अब शादी के लिए महीने भर का इंतजार नहीं करना होगा. ऐसे मामलों में अब तुरंत शादी हो सकेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महीने तक शादी करने वालों की फोटो नोटिस बोर्ड पर लगाने की पाबंदी खत्म कर दी है.
सफ़िया सुल्ताना नाम की एक मुस्लिम लड़की ने हिन्दू बनकर अपने दोस्त अभिषेक से शादी की थी. लेकिन सफ़िया सुल्ताना के पिता उसे उसके पति के साथ जाने से रोक रहे थे. अभिषेक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जानना चाहा कि धर्म बदलने के बजाये स्पेशल मैरिजेस एक्ट में शादी क्यों नहीं कर ली?
इसके जवाब में अदालत को बताया गया कि स्पेशल मैरिजेस एक्ट में शादी के लिए आवेदन देने पर लड़के और लड़की की फोटो एक नोटिस के साथ मैरिज अफसर के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर एक महीने तक के लिए लगाई जाती है.
अदालत को बताया गया कि इस नोटिस बोर्ड में दोनों पक्षों का पूरा पता दिया जाता है कि किसी को अगर इस विवाह से आपत्ति हो तो वह कार्यालय से संपर्क कर सकता है. ऐसी स्थिति में एक तो दोनों पक्षों की निजता का उल्लंघन होता है, वहीं इस तरह के अंतर्धार्मिक विवाहों के विरोधी अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं.
इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि स्पेशल मैरिजेस एक्ट में शादी के लिए उनकी अर्ज़ी देते ही शादी का सर्टिफिकेट दे दिया जाए. शादी करने वालों की तस्वीर और नोटिस तभी लगाई जाएगी जब वे खुद ऐसा चाहते हों. अदालत ने माना कि इस तरह नोटिस बोर्ड पर शादी करने वालों की फ़ोटो और पते का प्रचार करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है.