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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ओपन कोर्ट में होगी सुनवाई

बिलासपुर | बीबीसी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई आम दिनों की तरह कोर्ट रुम में करने का फ़ैसला किया है. इससे पहले लॉकडाउन के बाद से अदालत में ज़रुरी मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के ज़रिये हो रही थी.

सोमवार को कोविड-19 से संबंधित कई याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुये अदालत ने पाया कि राज्य के बिलासुपर शहर में कोविड-19 की जांच सुविधा की शुरुवात नहीं हो पाई है.

इससे पहले अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह 3 दिनों के भीतर बिलासपुर में कोविड-19 की जांच सुविधा की कार्रवाई पूरी करे. अदालत ने केंद्र सरकार को 3 दिनों के भीतर राज्य सरकार की इस सुविधा को मान्यता देने का निर्देश दिया था. लेकिन अदालत के इस फ़ैसले पर अमल नहीं हो सका.

सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने शाम तक एम्स रायपुर के निदेशक और राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को बैठक कर के इस मसले को सुलझाने का आदेश जारी किया.

अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के सहायक सॉलिसिटर जनरल द्वारा दायर किए गए दस्तावेज़ न तो अदालत के पास और ना ही एमिकस क्यूरी या संबंधित वकीलों के पास उपलब्ध हैं. ऐसी स्थिति में वीडियो कांफ्रेंस के सहारे सुनवाई संभव नहीं है.

अदालत ने कहा कि कोविड-19 की हर दिन बढ़ती महामारी की स्थिति के बीच, अदालत कल से नियमित कोर्ट रुम में बैठने के लिये मज़बूर है.

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