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कोरोना : 3 सप्ताह से जेल में हैं तो जमानत

रायपुर | संवाददाता: कोरोना के ख़तरे को देखते हुये छत्तीसगढ़ की जेलों में क़ैदियों और बंदियों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से सात साल की सज़ा वाले अपराधों में बंद उन सभी लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया जायेगा, जिन्होंने कम से कम तीन सप्ताह जेल में गुजार लिये हैं.

इसके अलावा उन महिलाओं को भी अंतरिम जमानत पर रिहा किया जायेगा, जिन्होंने दो सप्ताह या उससे अधिक का समय जेलों में गुजार लिया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हाईपावर कमेटी ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी किया.

कमेटी के इस आदेश के बाद राज्य भर की जेलों से लगभग 1162 क़ैदियों की रिहाई का रास्ता साफ़ हो गया है. इन

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी ने 26 मार्च को एक आदेश जारी किया था.

इस आदेश में 7 साल की सज़ा वाले मामलों में उन क़ैदियों को जमानत या पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिये गये थे, जिन्होंने कम से कम तीन महीने जेल में गुजारे हों.

हाईपावर कमेटी के इस आदेश के बाद राज्य भर की जेलों से 31 मार्च तक 350 कैदियों को अंतरिम जमानत पर और 120 क़ैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था.

इसके बाद गुरुवार को हाई पावर कमेटी ने अपनी बैठक में पाया कि राज्य भर की जेलों में अभी भी क्षमता से अधिक क़ैदी और बंदी हैं. इसके बाद क़ैदियों की जमानत को लेकर और छूट देने का फ़ैसला लिया गया.

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