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10% आरक्षण पर रोक नहीं

नई दिल्ली | संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर रोक लगाने से इंकार किया है. अदालत ने कहा है कि वह इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं देगी.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हालांकि इस मामले पर वे सुनवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि हम इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजकर न्यायिक परीक्षण करने पर अगली तारीख को विचार करेंगे. ये तय करेंगे कि इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं. अब इस मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी.

गौरतलब है कि सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था लेकिन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

इस याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 50%की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है. इससे पहले इसी मामले में यूथ फ़ॉर इक्वलिटी, जीवन कुमार, विपिन कुमार और पवन कुमार व तहसीन पूनावाला आदि की याचिकाओं सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है.

अब सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा. लेकिन जाहिर तौर पर इस दौरान चुनावी राजनीति में 10 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा देश के बहुत सारे इलाकों में छायेगा.

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