1 जुलाई से पहले ऐसे करें आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक
नई दिल्ली। संवाददाताः आधार कार्ड को आपने पैन कार्ड से लिंक किया ? अगर अब तक नहीं किया तो जल्दी कर लें क्योंकि 1 जुलाई से पहले ऐसा करना अनिवार्य है. अगर आपने आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा कर आधार कार्ड की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है. पैन कार्ड रद्द हुआ तो मतलब साफ है कि आप आयकर विभाग से संबंधित कोई काम नहीं कर पायेंगे.
ऐसी परिस्थिति में आपका आयकर विवरणिका रद्द हो सकता है, आपको दुबारा पैन कार्ड बनवाना पड़ सकता है और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका वेतन भी रुक सकता है.
केंद्र सरकार ने जब आधार कार्ड को आयकर खातों से लिंक करने का आदेश जारी किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बाबत सलाह दी.
आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिये आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा कर ऐसा कर सकते हैं. इसके अलावा अपने सेल फोन से एक संदेश भेज कर भी अपना खाता अपडेट कर सकते हैं.
अपने मोबाइल फ़ोन से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिये कैपिटल अक्षर में लिखें UIDPAN इसके बाद स्पेस दे कर अपना आधार नंबर और फिर स्पेस दे कर अंत में अपना पैन नंबर लिख कर 567678 या 56161 पर एसएमएस कर दें.