शंकराचार्य के खिलाफ मामला खारिज़
रायपुर | संवाददाता: शंकराचार्या के खिलाफ मानहानि को खारिज़ कर दिया गया है.
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शंकराचार्या स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा याचिका पर सुनवाई के बाद उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमें को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि सांई बाबा को भगवान मानना या ना मानना, यह व्यक्ति पर निर्भर है और पूरी तरह यह व्यक्तिगत श्रद्धा भक्ति का विषय है.
गौरतलब है कि सांई बाबा के खिलाफ शंकराचार्या द्वारा दिये बयान के बाद भोपाल की जेएमएफसी कोर्ट ने स्वंय संज्ञान लेते हुये उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था. शंकराचार्या ने 13 दिसंबर 2014 को बयान दिया था कि साई बाबा को भगवान मानना और उनका मंदिर बनाकर पूजन करना सनातन धर्म के खिलाफ है. पूजन के लिये संचदेवों का वर्णन है. साई बाबा कोई भगवान नहीं है, जिनका मंदिर बनाकर पूजन किया जाये.
मामले की सुनवाई करते हुये हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भगवान है या नहीं, इसके बारे में व्यक्ति के अपने-अपने विचार हो सकते हैं. इससे किसी की प्रतिष्ठा या श्रद्धा को टेस पहुंचने का सवाल ही नहीं है. साई बाबा को भगवान मानना व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है.