छत्तीसगढ़: MLA को 1 साल की सजा
रायपुर | संवाददाता: विधायक भैय्याराम सिन्हा को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. छत्तीसगढ़ के बालोद के कांग्रेस पार्टी से विधायक भैय्याराम सिन्हा को बालोद की अदालत ने एक सजा की सजा सुनाई है. विधायक को यह सजा बिजली ऑफिस में बलपूर्वक प्रवेश करके हंगामा मचाने के मामलें में धारा 448 के तहत आरोप सिद्ध होने पर सुनाई गई है.
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा जगदल्ला ने विधायक पर लगे आरोप को सही ठहराते हुये उन्हें एक साल की सजी सुनाई है.
विधायक को सजा सुनाये जाने के बाद से जिले की राजनीति गर्म हो गई है. इससे जहां कांग्रेसियों में निराशा छा गई है वहीं भाजपाई इसे करनी का सही परिणाम बता रहें हैं.
विधायक भैय्याराम सिन्हा के वकील का कहा है कि इसकी अपील सेशन कोर्ट में की जायेगी तथा दंडादेश को स्थगित करने का निवेदन अदालत से किया जायेगा.
गौरतलब है कि पिछले साल 13 अगस्त को अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में विधायक गण भैय्याराम सिन्हा, राजेन्द्र राय और अनिल भेंड़िया ने विद्युत कार्यालय का घेराव किया था. इस दौरान भैय्याराम सिन्हा ने बंद गेट को फांदकर बिजली ऑफिस के अंदर जाकर उत्पात मचाया था.
जिसके चलते बिजली विभाग के अफसरों ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. इस हंगामें के चार दिन बाद 16 अगस्त को थाने में अपराध दर्ज किया गया.
बालोद के विधायक भैय्याराम सिन्हा पूर्व में भी जेल की हवा खा चुके हैं. आंदोलनों के दौरान उन्हें हुये विवादों को लेकर उन्हें दो बार कोर्ट से बरी भी किया जा चुका है.
फऱवरी माह में कलेक्टोरेट घेराव के समय पुलिस वालों से हाथापाई करने के आरोप में जब पुलिस उनके गुरुर स्थित घर गई तो वे फरार हो गये थे. जिसके 39 दिनों के बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था.
कोर्ट ने उऩकी जमानत याचिका को खारिज करते हुये उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया था. बाद में वे जमानत पर रिहा हुये थे.