फिल्म से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य
नई दिल्ली | संवाददाता: सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सिनेमाघरों में हर फिल्म के पहले राष्ट्रगान जन-गण-मन बजाना अनिवार्य होगा.
इस दौरान स्क्रीन पर भी राष्ट्रध्वज दिखाना होगा. राष्ट्रगान के समय सबकों तिरंगे के सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा.
देश का राष्ट्रगान 52 सेकेंड का है इसके स्थान पर कोई अन्य धुन वाली राष्ट्रगान को नहीं बजाया जा सकेगा.
जन-गण-मन का इतिहास
संविधान सभा ने जन-गण-मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था. इसे सबसे पहले 27 दिसंबर, 1911 को कोलकाता में कांग्रेस के कार्यक्रम में गाया गया था. इसे नोबेल पुरस्कार विजेता और भारतीय साहित्यकार रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले बंगाली में लिखा था. उन्होंने इसके पांच छंद लिखे गये थे, लेकिन पहले छंद की पंक्तियों को ही राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया.
राष्ट्रगान के लिये ये हैं नियम
* राष्ट्रगान को तोड़-मरोड़कर नहीं गाया जा सकता. न ही इसकी पैरोडी बनाई जा सकती है.
* अगर कोई शख्स राष्ट्रगान गाने से रोके या किसी ग्रुप को राष्ट्रगान गाने के दौरान डिस्टर्ब करे तो उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट टु नेशनल ऑनर एक्ट-1971 की धारा-3 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
* ऐसे मामलों में दोषी पाये जाने पर अधिकतम तीन साल की कैद का प्रावधान है.
* प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट टु नेशनल ऑनर एक्ट-1971 का दोबारा उल्लंघन करने का अगर कोई दोषी पाया जाये तो उसे कम-से-कम एक साल कैद की सजा का प्रावधान है.