अघोषित आय पर भारी टैक्स का प्रस्ताव
नई दिल्ली | समाचार डेस्क: अघोषित आय पर भारी टैक्स लगाने का प्रस्ताव लोकसभा में वित्त मंत्री ने पेश किया है. आयकर कानून में इस संसोधन को मनी बिल के समान पेश करने की तैयारी है ताकि राज्यसभा में परेशानी का सामना न करना पड़े. नोटबंदी के बाद बैंक में जमा की गई रकम पर टैक्स लगेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा सदन में रखे गये संशोधन बिल के अनुसार अघोषति आय पर 30 फीसदी टैक्स तथा 10 फीसदी पेनाल्टी का प्रावधान है. इसके अलावा 33 फीसदी सरचार्ज (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा) भी वसूला जायेगा.
अगर आयकर अधिकारियों को नोटबंदी लागू होने के बाद अघोषित आय का पता चलता है तो 75 फीसदी टैक्स तथा 10 फीसदी पेनाल्टी का प्रस्ताव किया गया है.
बिल के उद्देश्य और कारण बताने वाले बयान में कहा गया है कि घोषणा करने वालों को अघोषित आय का 25 फीसदी हिस्सा ऐसी योजना में जमा करना होगा, जिसके बारे में सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत कर बतायेगी.
इस धन का प्रयोग सिंचाई, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, शौचालय, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और आजीविका के प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा ताकि न्याय और बराबरी सुनिश्चित की जा सके.
जिन लोगों ने अपनी अघोषित आय नहीं बताई है और पकड़े जाते हैं, उनके लिए आयकर कानून के वर्तमान प्रावधानों को संशोधित कर एकमुश्त 60 फीसदी टैक्स तथा टैक्स का 15 फीसदी सरचार्ज किया जायेगा, जो कि अघोषित आय का 75 फीसदी होगा.