छत्तीसगढ़

सरकारी भुगतान में पुराने नोट 11 तक

रायपुर | संवाददाता: कुछ सरकारी भुगतान पुराने नोट से 11 नवंबर तक स्वीकार होंगे. केन्द्र और राज्य सरकारों के नगरपालिकाओं एवं स्थानीय निकायों सहित करों, फीसों एवं जल तथा विद्युत प्रभारों और शास्तियों के भुगतान पुराने 500 एवं 1000 रुपयों के नोटों से 11 नवंबर तक स्वीकार करने के निर्देश जारी किये गये हैं. यह सुविधा 11 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि तक ही रहेगी.

500 और 1000 रुपये के वैध नोट न रहने के फलस्वरूप यह व्यवस्था की गई है. इसकी सूचना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त हुई है.

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विवेक ढ़ॉड ने यह सूचना छत्तीसगढ़ सरकार के समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टरों को 10 नवंबर 2016 को दे दी है.

उधर, छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अंकित आनंद ने भी निर्देश जारी किया है कि बिजली के बिल 11 नवंबर 2016 के रात 8 बजे तक चलन से बाहर हुये 500 और 1000 रुपये के नोटों से स्वीकार किये जायेंगे.

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