जिंदल के खिलाफ अंतिम सुनवाई
बिलासपुर | संवाददाता: जिंदल पॉवर के खिलाफ बिना अनुमति पॉवर प्लांट स्थापित करने की अंतिम सुनवाई 23 नवंबर को होगी. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने 23 नवंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई का आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि जिंदल पॉवर प्लांट पर बिना अनुमति शासकीय तथा निजी भूमि पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिये रायगढ़ के पदुमलाल पटेल ने याचिका दायर की है.
जिंदल पॉवर एंड स्टील ने कोल बेरिंग क्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण कर विभिन्न प्लांट स्थापित किये हैं. दूसरी तरफ कोल बेरिंग क्षेत्र होने के कारण सरकार किसानों को निर्माण की अुनमति नहीं दे रही है. जिंदल को इस मामले में नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है.
अपने जवाब में जिंदल ने कहा है कि उन्होंने साल 1997 से साल 2003 के बीच अनुमति लेकर निर्माण कार्य कराया है. जबकि राजस्व विभाग तथा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बेजा कब्जा करके निर्माण की बात कही है.