गौरांग केस: जमानत खारिज
बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गौरांग हत्या के आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने अंकित मल्होत्रा, करण जायसवाल, करन खुशलानी तथा किंशुक अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
उल्लेखनीय है कि 21 जुलाई को गौरांग बोबड़े की बिलासपुर के रामा मैगनेटो मॉल के लाश मिली थी. पुलिस ने गौरांग के चार साथियों को गैर-इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है.
इससे पहले जिला कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस ने नियमों के अनुसार आरोपियों का बयान नहीं लिया.
जस्टिस भादुड़ी ने कहा कि चारों आरोपी गौरांग की जीवित अवस्थी में उसके साथ थे. इसलिये उऩका इकबालिया बयान लिया जाना जरूरी है कि क्या हुआ था. उन्होंने कहा कि पुलिस ने क्यों बयान नहीं लिया यह वहीं बेहतर जानते हैं.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह मौजूद लोगों का बयान ले.