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न्यूनतम पेंशन 9 हजार हुआ

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये प्रतिमाह होगा. अब तक यह 3500 रुपये न्यूनतम पेंशन था. इसी तरह से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपयों से बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है. कार्मिक, जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय ने पेंशनरों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने संबंधी अधिसूचना जारी की है.

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के लगभग 58 लाख पेंशनभोगी है. मंत्रालय का कहना है कि पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये और अधिकतम राशि 1,25,000 रुपये होगी.

नई व्यवस्था के तहत असैन्य व सैन्य बलों में निकटवर्ती परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि में भी काफी वृद्धि हुई है. आतंकवादियों व असामाजिक तत्वों की हिंसक कार्रवाई में मौत या सरकारी कामकाज के दौरान किसी दुर्घटना में मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि मौजूद 10 लाख रुपयों से बढ़ा कर 25 लाख रुपये की गई है.

इसी तरह आतंकवादियों या उग्रवादियों, समुद्री लुटरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मौत या बहुत ऊंचाई पर, दुर्गम सीमा चौकियों पर ड्यूटी प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसमी हालात के कारण मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि को 35 लाख रुपये किया गया है. यह पहले 15 लाख रुपये थी.

युद्ध या युद्ध जैसे हालात में दुश्मन की कार्रवाई में किसी सरकारी कर्मचारी की मौत पर उसके परिजनों को अब 45 लाख रुपये मिलेंगे जबकि पहले यह राशि 20 लाख रुपये थी.

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