एसिड खरीदने के लिए लगेगा पहचान पत्र
नई दिल्ली: तेजाब खरीदने के लिये अब आपको पहचान पत्र दिखाना पड़ सकता है. एसिड अटैकों की बढ़ती संख्या पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए केंद्र सरकार ने आखिरकर शीर्षस्थ न्यायालय के सामने प्रस्तावित नियमों का एक मसौदा पेश किया है. इसके अनुसार सरकार ने मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए तेज़ाब को ज़हर की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही तेज़ाब बेचने के लिए लाइसेंस लेने की और खरीदने के लिए पहचान पत्र की अनिवार्यता भी की गई है.
केंद्र सरकार के मसौदा पेश होने के बाद कोर्ट ने सरकार से एक और ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा है जिसमें तेजाब को अलग-अलग श्रेणियों जैसे स्कूल-कॉलेज, औद्योगिक संस्थान, दवाइयों और घरेलू इस्तेंमाल में लाया जाने वाला तेजाब में बांटने का निर्देश हो. अब मामले में सुनवाई दो दिन के बाद होगी.
इससे पहले न्यायमूर्ति आर एस लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 9 जुलाई को केंद्र सरकार को तेज़ाब की ब्रिकी पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को कड़ी लताड़ लगाई थी. पीठ ने कहा था कि अगर सरकार 16 जुलाई तक राज्य सरकारों से परामर्श कर कोई ठोस नीति नहीं बनाती है तो कोर्ट स्वयं उचित आदेश पारित करेगा.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले एसिड अटैक में बुरी तरह झुलसी लक्ष्मी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को आदेश पारित किया था और केंद्र सरकार को इसकी बिक्री को नियंत्रित करने की संभावना तलाशने के लिए 9 जुलाई तक का समय दिया था लेकिन सरकार का रवैया ढुलमुल ही बना रहा था.
अब माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में थोड़ी कड़क हुई है. हालांकि कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि तेजाब के मामले में जो लोग इसका दुरुपयोग करते पकड़े जायें, उन्हें कड़ी सजा का प्रावधान जरुरी है.