पास-पड़ोस

डीजीपी के खिलाफ आईपीएस का मुकदमा

लखनऊ | एजेंसी : उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस ने अपने ही डीजीपी के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है. आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दायर की है. याचिका के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 17 में प्रावधान है कि प्रत्येक आईपीएस अधिकारी राज्य सरकार से अनुमति लेकर प्रेस के सामने सरकारी मामलों में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है. आवेदन करने के 12 सप्ताह बाद यह अनुमति स्वत: मान ली जाती है.

अमिताभ ने गोंडा के पुलिस अधीक्षक के रूप में शस्त्र जांच में फर्जी फंसाए जाने के एक मामले में 28 अक्टूबर 2012 को अनुमति मांगी और 12 सप्ताह बीतने के बाद 18 जनवरी 2013 को प्रेस वार्ता निश्चित की लेकिन सरकार ने एक दिन पहले इस पर रोक लगा दी.

अमिताभ ने इस रोक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन बताते हुए ऐसा आदेश पारित करने वालों पर कार्रवाई करने और याची को मुआवजा देने की मांग की है.

error: Content is protected !!