बिलासपुर

हर रेप पीड़िता को 10 लाख मुआवजा

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राज्य में रेप पीड़िता 10 लाख का मुआवजा दिया जाये. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये छत्तीसगढ़ उत्त न्यायालय ने यह निर्देश दिया.

उच्च न्यायालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी गोवा के समान रेप पीड़िता को सरकार 10 लाख रुपयों का मुआवजा दे.

अदालत ने यह निर्देश छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव व सचिव विधि मंत्रालय को दिया है.

error: Content is protected !!