राष्ट्र

गुलबर्ग सोसाइटी- VHP नेता सहित 24 दोषी

अहमदाबाद | समाचार डेस्क: गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में विश्व हिन्दू परिषद नेता अतुल वैद्य सहित 24 को दोषी पाया गया. गुलबर्ग हत्याकांड में आज खास अदालत के न्यायाधीश पीबी देसाई ने 36 अभियुक्तों निर्दोष पाया था जबकि 24 अभियुक्तों को दोषी पाया. अहमदाबाद की एक विशेष सत्र अदालत ने गुरुवार को 14 साल पुराने गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में 24 लोगों को दोषी ठहराया और 36 आरोपियों को बरी कर दिया.

उल्लेखनीय है कि 2002 में गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर की गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में उत्तेजित भीड़ ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी. गोधरा कांड के एक दिन बाद यानी 28 फरवरी, 2002 को 20,000 से ज्यादा लोगों की हिंसक भीड ने पूरी गुलबर्ग सोसायटी पर हमला किया. गुलबर्ग सोसायटी में सभी मुस्लिम रहते थे, यहां पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी रहते थे.

ज्यादातर लोगों को जिंदा जला दिया. 39 लोगों के शव बरामद हुए और अन्य को गुमशुदा बताया गया, लेकिन 7 साल बाद भी उनके बारे में कोई जानकारी न मिलने पर उन्हें मृत मान लिया गया.

8 जून, 2006 को पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ने पुलिस को एक फरियाद दी, जिसमें उन्होंने इस हत्याकांड के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया. पुलिस ने ये फरियाद लेने से मना कर दिया.

7 नवंबर, 2007 को गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस फरियाद को एफआईआर मानकर जांच करवाने से इनकार कर दिया. 26 मार्च, 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के 10 बडे केसों की जांच के लिए आरके राघवन की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाई. इनमें गुलबर्ग का मामला भी था. मार्च 2009 में जांच करने का जिम्मा भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को सौंपा. सितंबर 2009 को ट्रायल कोर्ट में गुलबर्ग हत्याकांड की सुनवाई शुरू हुई.

Gujarat riots gulbarg society case total accuse- 66
6- death
1- absconding
59- accuse present in court
9- in jail
50- are on bail.

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