छत्तीसगढ़

जोगी ने चिन्मयामंद पर किया मुकदमा

रायपुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया. उन्होंने अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराया है. इस मामले में अन्य साक्षियों की गवाही 25 मई को होगी. स्वामी ने पूर्व में अजीत जोगी पर नक्सलियों से संबंध होने और ईसाई मिशनरियों को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया था और यह खबर समाचारपत्रों में छपी थी.

जोगी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरोजनी परमार की अदालत में अधिवक्ता अशोक शर्मा व प्रशांत बाजपेयी के माध्यम से आईपीसी की धारा 499, 500,34 के तहत परिवाद पेश किया है. परिवाद पेश करने के लिए जोगी खुद अपने कुछ समर्थकों के साथ दोपहर बाद अदालत पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराने के बाद वापस लौट गए.

जोगी ने परिवाद में कहा है कि चिन्मयानंद ने उनके विरुद्ध असत्य व भ्रामक समाचार प्रकाशित करवाया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. चिन्मयानंद ने कहा था कि जोगी का नक्सलियों से संबंध है और जोगी के कार्यकाल में धर्मातरण तेजी से हो रहा था.

उन्होंने कहा है कि आरोपी चिन्मयानंद भलीभांति जानते थे कि यह लांछनयुक्त, असत्य और अपमानकारी है. इसके बावजूद झूठा समाचार प्रकाशित कराया गया.

जोगी ने अदालत को बताया कि प्रदेश में उनको जानने पहचानने वालों की संख्या लाखों में है और भ्रामक समाचार पढ़कर उनके पहचानने वालों के मन में उनके प्रति अविश्वास व आदर सम्मान में कमी आई है और प्रतिष्ठा पर विपरीत असर पड़ा है.

इस मामले में जोगी की ओर से अशोक सोनवानी, सूर्यकांत तिवारी और आसिफ मेनन का बयान अगली सुनवाई में दर्ज होगा.

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