परित्यक्त पुत्री को मिलेगा खर्च
कवर्धा | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ में कुटुंब न्यायालय द्वारा परित्यक्त पुत्री के पिता को भरण-पोषण का खर्च तथा शादी का खर्च देने का आदेश दिया गया है. माननीय कुटुंब न्यायालय के द्वारा कबीरधाम की पीड़ित बालिका के पिता को आदेशित किया गया है कि अपनी पुत्री के विवाह खर्च हेतु 75 हजार रूपये एक माह के अंदर प्रदान करें तथा भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा परिचर्या एवं इलाज के लिये प्रत्येक माह एक हजार रूपये पीड़िता के शादी होने तक अथवा उसके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने तक दिया जावे.
गौरतलब है कि कबीरधाम में कालेज में अध्ययनरत एक छात्रा के पिता ने उसकी मां को कई वर्ष पूर्व छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर ली थी. उसके बाद छात्रा के मां ने भी दूसरी शादी कर ली. छात्रा इन दिनों अपने नाना-नानी के पास रहकर पढ़ाई कर रही है. पीड़ित बालिका अपनी वृद्ध एवं असहाय नानी के घर रह कर पली-बढ़ी. गरीबी के कारण खाने-पीने, पढ़ाई-लिखाई का खर्च वहन करना मुश्किल था, किसी तरह जिंदगी की गाड़ी चल रही थी.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़ित छात्रा को सलाह दी थी कि कुटुंब न्यायालय में आवेदन करे. प्राधिकरण के द्वारा उक्त बालिका को निःशुल्क पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराया था.