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आतंकियों पर केस वापस नहीं ले सकेगी अखिलेश सरकार

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके अनुसार संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाने थे. न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए केन्द्र और राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है.

उच्च न्यायालय का ये आदेश छह स्थानीय वकीलों द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया है जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया था.

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान उत्तरप्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोडियाल ने कहा कि अदालत की इलाहाबाद पीठ पहले ही एक ऐसी याचिका को खारिज कर चुकी है और संबंधित मामलों को वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार की सहमति जरूरी नहीं है जबकि याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना था कि केन्द्रीय कानूनों के तहत दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार की सहमति आवश्यक है

अदालत के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और इसका पूरा अध्ययन करने के बाद ही इसे चुनौती देने की संभावना पर निर्णय लेंगे.

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