भूपेश बघेल की याचिका खारिज
बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है. उल्लेखनीय है कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र में अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था. जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया था.
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने महादेव घाट में अतिक्रमण किया है तथा अवैध निर्माण करवाया है.
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनके अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार न किये जाने के बाद भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी.
छत्तीसगढ़ उत्त न्यायालय के एकल बेंच के न्यायाधीश जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने शुक्रवार के अपने आदेश में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव नियमानुसार पेश नहीं किया गया था. अदालत ने कहा कि नियमों के अनुसार इसकी सूचना 14 दिनों पहले दी जानी चाहिये. जिसका कि भूपेश बघेल ने पालन नहीं किया था.