व्यापमं की जांच सीबीआई के हवाले
नई दिल्ली | संवाददाता: सर्वोच्य न्यायालय ने व्यापमं के सारे मामले सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है. अब, सीबीआई व्यापमं से जुड़े सभी जांच करेगी. इईन जांचों की निगरानी सीबीआई करेगी. सर्वोच्य न्यायालय ने 24 जुलाई तक सीबीआई से जवाब मांगा है. इसी के साथ सर्वोच्य न्यायालय ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देकर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
सीबीआई मामले की जांच सोमवार से शुरू करेगी. सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी. इससे पहले महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने न्यायालय को बताया कि उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश मिला है.
इसके बाद दिए आदेश में न्यायालय ने कहा, “महान्यायवादी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार को व्यापमं घोटाले से संबंधित आपराधिक मामलों और इससे जुड़े लोगों की मौत से संबधित मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए इन्हें सीबीआई को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है.”
न्यायालय ने कहा, “हम महान्यायवादी के रुख की सराहना करते हैं. उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम व्यापमं से संबंधित आपराधिक मामलों और इससे संबंधित लोगों की मौत से जुड़े मामलों को सीबीआई को सौंपते हैं. जांच एजेंसी सोमवार से मामले की जांच करेगी.”
सीबीआई जांच की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका के बारे में न्यायालय ने कहा कि वह 24 जुलाई को जांच एजेंसी का पक्ष सुनने के बाद इस पर विचार करेगा.
न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राज्य के राज्यपाल रामनरेश यादव को नोटिस भी जारी किया, जिसमें वन संरक्षक नियुक्ति घोटाला में राज्यपाल यादव की कथित संलिप्ता को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को इस आधार पर निरस्त करने का आदेश दिया गया कि संवैधानिक पद पर आसीन होने के कारण उन्हें इससे छूट प्राप्त है.