लखवी को ‘झटका’
इस्लामाबाद | समाचार डेस्क: मुंबई हमले के आरोपी तथा पाक जेल में बंद जकीउर रहमान लखवी की रिहा होने की कोशिश को कानूनी झटका लगा है. पाक के एक अदालत ने लखवी के रिहा करने के याचिका को खारिज़ कर दिया है. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के विरोध के कारण, इस्लामाबाद कोर्ट के आदेश के बावजूद लखवी को जेल में रखा गया है. जकीउर रहमान लखवी के वकील ने इस्लामाबाद कोर्ट के आदेश के आधार पर ही रिहा करने की याचिका दायर की थी जो शुक्रवार को खारिज़ कर दिया गया है. लाहौर उच्च न्यायालय ने 26/11 मुंबई हमले के सरगना जकीउर रहमान लखवी की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने खिलाफ हिरासत आदेश को चुनौती दी थी. डान ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लाहौर उच्च न्यायालय में लखवी ने पंजाब के गृह विभाग द्वारा अपने खिलाफ जारी हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की थी.
उसके वकील रिजवान अब्बासी ने याचिका दाखिल करते हुए न्यायालय से अपील की थी कि वह लखवी की हिरासत को रद्द करे, क्योंकि यह अवैध है और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 13 मार्च, 2015 को तीसरी बार लखवी के हिरासत आदेश को निर्थक करार दिया. इसके एक दिन पहले ही पंजाब प्रांत के गृह विभाग ने उसके खिलाफ दोबारा हिरासत का आदेश जारी किया था.
उल्लेखनीय है कि लखवी का नाम उन सात लोगों की फेहरिश्त में शामिल है, जिन्होंने साल 2008 में मुंबई हमलों को अंजाम दिया. 26/11 मुंबई हमला मामले में कथित संलिप्तता के लिए छह अन्य अदियाला जेल में बंद हैं, जिनके खिलाफ सुनवाई चल रही है.
माना जाता है कि हमले के समय लखवी प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा का कार्यवाहक प्रमुख था, जिसे भारत ने मुंबई हमले का जिम्मेदार ठहराया है.
लखवी के साथ जरार शाह कथित तौर पर मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. इस हमले में 166 लोग मारे गए थे. बहरहाल, जेल में सभी सुविधायें प्राप्त होने के बाद भी लखवी को राजनयिक कारणों से रिहाई नहीं मिल पा रही है. भारत का कहना है कि मुंबई हमले के आरोपी जकीउर रहमान लखवी को उसे सौंप दिया जाये.