छत्तीसगढ़: अवैध कब्जे पर सुनवाई शरु
बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष के दायर याचिका पर सुनवाई शुरु हो गयी है. विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा करने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील सुदीप अग्रवाल को रिज्वाइंडर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
मामले पर आगामी सुनवाई 15 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि रायपुर के पास महादेव घाट में विधानसभा अध्यक्ष ने शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा किया है.
इस मामले के उजागर होने के बाद कांग्रेसी नेता कई बार उचित कार्रवाई की मांग कर चुके हैं और सियासी तौर पर भी यह मामला कई बार गरमा चुका है.