राष्ट्र

सज्जन 84 के दंगों में बरी

नई दिल्ली | संवाददाता: 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है. दिल्ली कैंट में हुए दंगे के आरोपी सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। इस मामले में अदालत ने तीन लोगों बलवान खोखर, भागमल और गिरधर को हत्या का दोषी करार दिया है. इसके अलावा दो लोगों को कड़कड़डूमा अदालत ने दंगा फैलाने का दोषी ठहराया गया है.

अदालत के इस फैसले के बाद पक्षकारों ने जम कर नारेबाजी की. बेकाबू भीड़ से बचने के लिये सज्जन कुमार को पिछले दरवाजे से बाहर जाना पड़ा.

गौरतलब है कि नानवटी आयोग में पहली बार नाम आने के बाद सीबीआई से 7 साल पहले सज्जन कुमार के खिलाफ याचिका दायर की थी और 2010 में इस मामले में आरोप पत्र पेश किया था. सीबीआई के मुताबिक कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार, पूर्व एमएलए महेंद्र यादव और पूर्व पार्षद बलवान खोखर समेत 6 लोगों पर हत्या, दंगा फैलाने, डकैती, संपत्ति का नुकसान करने, विभिन्न समुदाय के बीच दुश्मनी फैलाने, आपराधिक षड़यंत्र रचने का काम किया था.

हालांकि इस मामले को लेकर उपरी अदालत में भी अपील की जा सकती है. इधर अदालत के इस फैसले को लेकर एक बड़े तबके में नाराजगी देखी जा रही है. दिल्ली और पंजाब में इस फैसले को लेकर होने वाले प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

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