नीतीश को हाई कोर्ट का झटका
पटना | समाचार डेस्क: पटना उच्च न्यायालय ने नीतीश कुमार की मुहिक को झटका दिया है. पटना उच्च न्यायालय ने बिहार जदयू के विधायक दल का नेता चुने जाने पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है. जिससे, अब कानूनी रूप से मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ही बिहार जदयू विधायक दल का नेता माने जायेंगे. गौरतलब है कि नीतीश को जदयू विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर बिहार के एक विधायक ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को विधायक राजेश्वर राज की याचिका पर सुनवाई करते हुए नीतीश के जदयू विधायक दल का नेता चुने जाने पर रोक लगा दी है.
विधायक राज के अधिवक्ता एस़ बी़ क़े मंगलम ने बताया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विधायक दल का नेता चुने जाने के मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.
इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को विधायक दल के नेता पद से पदमुक्त किए बगैर नीतीश कुमार को विधायक दल का नया नेता चुने जाने का आरोप लगाते हुए नौ फरवरी को विधायक राजेश्वर राज ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी.
विधायक ने याचिका में कहा है कि विधायक दल के नेता मांझी को न संवैधानिक तरीके से पदमुक्त किया गया और न ही हटाया गया तो फिर किस स्थिति में विधायक दल के नए नेता का चुनाव किया गया.
मांझी पहले से ही विधायक दल के नेता का चुनाव असंवैधानिक बता रहे हैं. सात फरवरी को जदयू विधानमंडल की बैठक में नीतीश को नया नेता चुना गया था.