लखवी अपहरण के मामले में फिर कैद
इस्लामाबाद | एजेंसी: भारत के विरोध के बाद 26/11 के आरोपी लखवी को पाकिस्तान में कैद से रिहा नहीं किया गया. मुंबई हमलों की साजिश के मुख्य आरोपी जकिउर रहमान लखवी को एक बार फिर हिरासत में ले लिया गया है. उसे अपहरण के एक मामले में मंगलवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उसके खिलाफ अपहरण के मामले में सोमवार को ही एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसके बाद देर रात उसे हिरासत में ले लिया गया था. इससे पहले सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने लखवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे हिरासत में रखने के इस्लामाबाद जिला प्रशासन के आदेश को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध जताया था.
भारत ने दो टूक कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी वारदातों के बावजूद यह देश आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है.
लखवी को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने लखवी की सात दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन न्यायाधीश ने इसे अस्वीकार करते हुए उसे दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा.
समाचार पत्र ‘डान’ की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, लखवी के खिलाफ सोमवार देर रात दायर एफईआर में उस पर अनवर नाम के एक व्यक्ति के अपहरण में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.
पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने लखवी को 18 दिसम्बर को जमानत दे दी थी, जिसके बाद इस्लामाबाद जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के तहत उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया था. जिला प्रशासन के इस आदेश पर लखवी को 19 दिसम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया था. लखवी ने जिला प्रशासन के इस आदेश को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने लखवी के पक्ष में फैसला दिया और सोमवार को लखवी को हिरासत में रखने के जिला प्रशासन के आदेश को निलंबित करने निर्णय दिया. इसके बाद लखवी के खिलाफ इस्लामाबाद में अपहरण का एक मामला दायर किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
लखवी को मुंबई हमले के एक मात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब के बयान पर फरवरी 2009 में गिरफ्तार किया गया था और उसके साथ-साथ छह अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था.
कसाब को भारत की जेल में 21 नवंबर, 2012 को फांसी दे दी गई थी.