छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त होगा

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिये राज्य में प्लास्टिक के कैरी बैगो को बैन करने का निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक के कैरी बैगो का उपयोग, वितरण, भंण्डारण तथा विक्रय 1 जनवरी 2015 से लागू किया जायेगा. हालांकि, उसके पहले यदि किसी को इस पर आपत्ति है तो उस पर भी गौर किया जायेगा.

उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सम्पूर्ण राज्य को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय एक जनवरी 2015 से लागू किया जाएगा. इस आशय की अधिसूचना का प्रारूप राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से जारी कर दिया है.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने यहां बताया कि अधिसूचना का प्रारूप दो दिन पहले 30 अक्टूबर को जारी किया गया है. इसे छत्तीसगढ़ सरकार के राजपत्र में 30 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिसूचना में अपने इस निर्णय के बारे में आम जनता से आपत्ति और सुझाव तीस दिनों के भीतर भेजने का आग्रह किया है.

अधिसूचना के प्रारूप में कहा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग, अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान करते हैं और स्वास्थ्य पर भी संकट उत्पन्न करते हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48-क, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहता है कि राज्य द्वारा पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास किया जाएगा. अतः छत्तीसगढ़ सरकार की यह राय है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग गंभीर नुकसान पहंुचाता है और पर्यावरण तथा मानव के साथ-साथ पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है.

यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग गटर और नालियों को भी अवरूद्ध करते हैं. इसके फलस्वरूप गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं. इसे ध्यान में रखकर इन समस्याओं को रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्र को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति, जिसमें कोई दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाले या रेहड़ी वाले आदि शामिल हैं, सामग्री प्रदान करने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा. राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति एक जनवरी 2015 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा.

छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिसूचना में यह स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शब्द ‘प्लास्टिक’ और ‘कैरी बैग’ का वही अर्थ होगा, जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2011 के तहत परिभाषित है. खाद्य सामग्री दूध और नर्सरी के उन्नत पौधों की पैकेजिंग के प्रयुक्त कन्टेनर्स, कैरी बैग नहीं हैं.

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