राष्ट्र

कोयला खनन जारी रहेगा: सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली | एजेंसी: सर्वोच्य न्यायालय ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कोयला खनन की जारी रखने को कहा है. गौरतलब है कि सर्वोच्य न्यायालय ने कोल ब्लाक आवंटन को पहले ही अवैध करारा दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि जिन कंपनियों का कोयला खनन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, उन्हें खनन से वह रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्हें वैकल्पिक प्रबंध होने तक अगले छह महीने के लिए खनन कार्य जारी रखने को कहा गया है. सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू, न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर और न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी की खंडपीठ ने अधिवक्ता एम.एल.शर्मा की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें खनन पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

खंडपीठ ने कहा कि जब इन्होंने पूर्व में खनन लाइसेंस रद्द करने संबंधी आदेश दिए थे, तब कंपनियों के लिए खनन को लेकर कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी.

शर्मा ने अपनी याचिका में न्यायालय से कहा कि इन खनन कंपनियों ने यह जानते हुए कि अगले छह महीने में उनके खनन के अधिकार खत्म हो जाएंगे, कोयले का खनन अपनी जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं.

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