छत्तीसगढ़

बीपीएल को 40 यूनिट बिजली निःशुल्क

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में बीपीएल श्रेणी के बिजली कनेक्शन धारकों को माह में केवल 40 यूनिट बिजली निशुल्क मिलेगी. इस संबंध में छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग ने शुक्रवार को नया रायपुर स्थित मंत्रालय, महानदी भवन से आदेश जारी कर दिया है.

आदेश में यह भी बताया गया है कि योजना के तहत 40 यूनिट की मासिक खपत से अधिक और 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली की खपत करने वाले बीपीएल कनेक्शन धारकों को केवल 40 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली खपत की पात्रता रहेगी, लेकिन 100 यूनिट तक खपत की गयी यूनिटों पर शुल्क प्रभावशील विद्युत दर के अनुसार भुगतान करना होगा.

छत्तीसगढ़ सरकार के इस आदेश में बताया गया है कि चूंकि बीपीएल कनेक्शन धारकों द्वारा खपत की जाने वाली बिजली मौसम आधारित रहती है और वर्ष के प्रत्येक दिन तथा प्रत्येक माह में परिवर्तित होती रहती है, अतः ऐसे बीपीएल कनेक्शन धारकों के लिए 100 यूनिट प्रति माह खपत सीमा की मासिक गणना नहीं की जाएगी, बल्कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आधार पर अर्थात् प्रत्येक वर्ष के एक अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में खपत की गयी 1200 यूनिट प्रति वर्ष के मान से की जाएगी.

इस वार्षिक खपत सीमा से अधिक खपत होने पर संबंधित कनेक्शन धारक को आगामी माह से 40 यूनिट मासिक निःशुल्क बिजली की पात्रता नहीं रहेगी.

छत्तसीगढ़ सरकार के इस आदेश में दी गई जानकारी के अनुसार चूंकि टैरिफ वर्ष 2014-15 के लिए जारी टैरिफ सब्सिडी के अन्तर्गत बीपीएल कनेक्शन धारकों को 40 यूनिट प्रति माह निःशुल्क विद्युत प्रदाय की योजना अन्तर्गत 100 यूनिट प्रति माह खपत की अधिकतम सीमा की शर्त लागू की गयी है. अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में बीपीएल कनेक्शन धारकों को 40 यूनिट प्रति माह निःशुल्क विद्युत की सुविधा की पात्रता के लिए निर्धारित 100 यूनिट प्रति माह खपत की गणना नयी विद्युत की दरों के प्रभाव से होने की तारीख यथा एक जुलाई 2014 से 31 मार्च 2015 की अवधि अर्थात् नौ माह हेतु प्रति माह 100 यूनिट के मान से 900 यूनिट के अनुसार किया जाएगा.

इस तरह यदि किसी बीपीएल कनेक्शन धारक की सकल खपत वित्तीय वर्ष 2014-15 के शेष किसी माह में 900 यूनिट से अधिक हो जाती है तो ऐसे बीपीएल कनेक्शन धारक को आगामी माह से प्रति माह 40 यूनिट निःशुल्क विद्युत की पात्रता नहीं होगी.

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