चाहिए सोना, पहले लाइए पैन कार्ड
सोने के बढ़ते आयात से परेशान केंद्र सरकार ने सोने के खरीद से संबंधित नियमों में बदलाव किया है. अब यदि कोई व्यक्ति 50 हज़ार से अधिक के मूल्य का सोना खरीदता है तो उसे इसके लिए अपना पैनकार्ड दिखाना होगा.
इसके अलावा सोने के कारोबार करने वालों को भी ऐसे खरीदारों की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी. इस नियम का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों को 3 साल तक की जेल हो सकती है.
सरकार ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग एक्ट में कुछ संशोधन किए हैं, इन नए संशोधनों के तहत सभी कीमती धातुओं और पत्थरों के कारोबारियों को सरकार के केवाईसी (नो यॉर कस्टमर) नियमों का पालन करना होगा और सरकार के द्वारा जानकारी मांगे जाने पर ग्राहकों की जानकारी उसे मुहैया करनी होगी. साथ ही कारोबारियों को अपने कारोबार का पांच साल का रिकार्ड भी रखना पड़ेगा.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले पाँच लाख रूपए तक के आभूषण और दो लाख रुपए सोने की खरीद पर पैन कार्ड दिखाना जरूरी होता था, लेकिन अब ये सीमा घटाकर पचास हजार रुपए की खरीद के लिए कर दी गई है. बताया जा रहा है कि आयकर विभाग जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा.
माना जा रहा है कि सरकार ने ये कदम सोने के बढ़ते आयात पर लागू लगाने के लिए लिया है जिसके चलते सरकार को हर साल काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है.