अजय चंद्राकर के खिलाफ एफआईआर
धमतरी | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये हैं.आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में धमतरी की विशेष अदालत के न्यायाधीश एमडी जगदल्ला ने एक परिवाद के बाद यह आदेश जारी किया है. अदालत ने 30 अप्रैल तक एफआईआर की प्रति अदालत में भी पेश करने के निर्देश जारी किये हैं.
गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता कृष्ण कुमार साहू ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संघ पुष्पा भतपहरी के न्यायालय में परिवाद दायर कर शिकायत की थी कि प्रदेश के पंचायत व संस्कृति मंत्री अजय चंद्राकर ने कुरूद विधानसभा क्षेत्र से बतौर प्रत्याशी के रूप में अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी को सम्पत्ति से सम्बंधित गलत ब्योरा दिया था. इसके बाद अदालत ने रूद्री थाना प्रभारी को पूरे मामले की जांच कर अदालत में फरवरी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे.
इसके अलावा चंद्राकर के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस अधीक्षक और एंटी करप्शन ब्यूरो को तीन माह के अंदर मामले की जांच पूरी कर न्यायालय को रिपोर्ट पेश करने को कहा था. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायधीश आईएस उबोवेजा ने कहा था कि अधिकारी इस मामले की स्वयं अथवा अपने अधिनस्थ सक्षम प्राधिकारी से विस्तृत जांच परीक्षण कराए.
चंद्राकर पर आरोप है कि 2003 में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्होंने आय से अधिक संपत्ति बनायी. उस समय उनके पास 1 एकड़ 63 डिसमिल जमीन थी, जबकि अभी उनके पास व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, राइस मिल, पेट्रोल पंप, स्कूल समेत करोड़ों की संपत्ति है.
इधर अदालत के इस आदेश के बाद कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि अजय चंद्राकर को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिये और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह को उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिये.