बिलासपुर

वाणी राव को सुप्रीम कोर्ट से राहत

बिलासपुर | संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर की महापौर वाणी राव को राहत देते हुए राज्य सरकार के उस नोटिस के क्रियान्वन पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें एमआईसी में फेरबदल और बिलासपुर नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के आरोप में पद से हटाने का उल्लेख था. उच्चतम न्यायालय ने इस बाबत राज्य शासन से जवाब भी मांगा है.

गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने वाणी राव की इन दोनों मामलों के संबंध में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया था.

उल्लेखीय है कि महापौर वाणी राव ने पदभार ग्रहण करने के बाद एमसीआई में फेरबदल कर कुछ निर्दलीय पार्षदों को सदस्य बनाया था इस फैरबदल को नियम विरुद्ध बताते हुए शासन से शिकायत की गई, जिस पर नगर प्रशासन विभाग ने श्रीमती राव को पद से बटाने के लिए कारण ताओ नोटिस जारी किया था.

इसके अलावा महापौर वाणी राव द्वारा दिए गए मनोहर लाल राज नामक व्यक्ति को व्यापार विहार में तीन विकसित भूखंड देने और ऐसा न कर पाने की स्थिति में बाजार दर से मुआवजा देने के आदेश को भी आर्थिक लाभ देने की कोशिश बताया गया था और राज्य शासन ने इसके लिए भी उन्हें नोटिस जारी किया था.

अप सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती राव को दोनों मामलों में राहत दे दी है.

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