कैग करेगा निजी टेलीकॉम कंपनियों की ऑडिट
नई दिल्ली | एजेंसी: दिल्ली हाईकोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) को निजी दूरसंचार कंपनियों के आय-व्यय खातों की जांच करने की अनुमति दी है.
सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति वी.के. राव ने कैग को यह अनुमति दी. कैग ने कंपनियों से आय के बंटवारे का ब्यौरा मांगा था.
अदालत ने फैसला सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) और एसोसिएशन ऑफ यूनीफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (एयूएसपीआई) द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
याचिका में दावा किया गया था कि कैग को निजी कंपनियों की खाता-बही की जांच करने का अधिकार नहीं है.
कंपनियों ने दूरसंचार विभाग के साथ उनकी आय के बंटवारे का लेखापरीक्षण करने के कैग के अधिकार को चुनौती दी थी.
लेकिन कैग का तर्क था कि वह केंद्र सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के खातों की जांच करने के कर्तव्य से बंधा हुआ है.