छत्तीसगढ़बिलासपुर

स्लीपर में नहीं बैठ सकेेंगे एमएसटी यात्री

बिलासपुर | संवाददाता: आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को मासिक पासधारकों (एमएसटी) की मनमानी से बचाने के लिए रेल प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार एमएसटी पासधारक अब सिर्फ रेलवे द्वारा निर्धारित ट्रेन और डिब्बे में ही सफर कर सकेंगे. यानी कि एमएसटी यात्री अब कुछ ट्रेनों के जनरल डिब्बे में ही सफर कर सकेंगे.

नए आदेश के अनुसार अगर एमएसटी पासधारक यात्री स्लीपर डिब्बों में यात्रा करते पाए गए तो रेलवे उन पर धारा 155 के तहत कार्रवाई कर सकता है. यहीं नहीं रेलवे उनके एमएसटी पास को ब्लैक लिस्टेड भी कर सकता है. रेलवे अब पास जारी करते समय इस आशय का शपथ पत्र भी यात्रियों से भरवा रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 50 हज़ार से ज्यादा एमएसटी पासधारक अब तक चाहे जिस ट्रेन में मनचाहे डिब्बों में सफर करते थे. ये कई ट्रेनों में दूसरे यात्रियों की आरक्षित सीटों पर जबरिया बैठ जाते थे जिससे आरक्षित सीट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था. रोजना यात्रा करने वाले इन एमएसटी धारकों के उपर टीटीई भी कार्रवाई नहीं कर पाते थे.

इस बारे में जानकारी देते हुए रेलवे के प्रवक्ता रतन बसाक ने कहा है कि एमएसटी पासधारकों को अब निर्धारित ट्रेन और कोच में ही बैठना होगा और वे स्लीपर में यात्रानहीं करे सकेंगे. एक तरफ इस फैसले से जहां आरक्षित सीटों पर यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी वहीं रोजाना सफर करने वाले एमएसटी पासधरकों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा.

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