राष्ट्र

लालू यादव को जमानत

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है.

शुक्रवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सतशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने लालू प्रसाद को जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में अन्य दोषियों की दी गई जमानत के आधार पर ही उन्हें भी जमानत दी जा रही है.

इससे पहले इस मामले के 44 दोषियों में से 37 को पहले ही जमानत मिल चुकी है और छह अन्य की याचिका पर निचली अदालत में विचार किया जा रहा है.

अपने फैसले में न्यायालय ने कहा कि लालू प्रसाद को दी गई पांच साल की सजा में से एक साल दो अलग-अलग चरणों में पूरे हो चुके हैं, जिसमें सुनवाई के दौरान 10 महीने का कारावास और दोषी पाए जाने के बाद से दो महीने का कारावास शामिल है.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लालू प्रसाद को जमानत पर रिहा करने से पहले रांची की निचली अदालत उन पर लगाई जाने वाली शर्तों का फैसला करेगा.

उल्लेखनीय है कि करोड़ों के इस चारा घोटाले में रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को गत 3 अक्टूबर को पांच साल कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी जिसके बाद से ही वे जेल में बंद थे.

लालू यादव को जमानत मिलने पर उनके बेटे और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने खुशी जाहिर की है. तेजस्वी ने कहा कि राजद अध्यक्ष को जमानत मिलने से लोगों में उत्साह का माहौल है. तेजस्वी ने लालू को जमानत मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विरोधियों ने उनकों फंसाया था और वे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखते हैं.

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