ओडिशा: अंगुल में संघर्ष के बाद निषेधाज्ञा
भुवनेश्वर | एजेंसी: ओडिशा के अंगुल जिले में तलचर कोयला खंड में नौकरियों में कटौती के मुद्दे को लेकर हुए संघर्ष के दो दिनों बाद यहां तनाव बढ़ गया, और इसे देखते हुए क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.
अंगुल जिला पुलिस अधीक्षक नरसिम्हा भोला ने बताया कि आईपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है जिसके तहत चार से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध है. क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने तक यह धारा लागू रहेगी. उन्होंने कहा कि इलाके में तनाव बना हुआ है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है
गौरतलब है कि शुक्रवार को राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 170 किलोमीटर दूर तलचर के कोयला खदान क्षेत्र में विधायक ब्रज किशोर प्रधान के नेतृत्व में ठेकेदार से नाराज ग्रामीणों ने खनन कार्यालयों में तोड़फोड़ की और दो रेलवे साइडिंग ऑपरेशन जबरन बंद करा दिए थे और मजदूरों के साथ मारपीट भी हुई थी जिसमें कम से कम तीन लोग घायल हो गए थे.
जिस कोयला खंड में घटना हुई, वह कोल इंडिया की एक इकाई महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल) का है. एमसीएल राज्य के एनटीपीसी (पहले नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन), तलचर थर्मल पॉवर स्टेशन और एन्युमिनियम निर्माता नाल्को को कोयला आपूर्ति करता है.
भोला ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच खादानों का संचालन और परिवहन शुरू किया गया, हालांकि अन्य खदानें बंद रहेंगी. गुरुवार को पुलिस ने विधायक सहित 49 लोगों को हिरासत में लेकर ठेकेदार को रेलेवे साइडिंग पर काम शुरू करने की अनुमति दे दी थी. ठेकादार द्वारा ग्रामीणों को काम न देकर अपने मजदूर लगाने का ग्रामीणों द्वारा विरोध करने के बाद लगभग एक महीने से साइडिंग का काम बंद था.