छत्तीसगढ़

झलियामारी के दोषियों को उम्रकैद

रायपुर | संवाददाता: झलियामारी कन्या छात्रावास के सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को फास्ट ट्रैक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

फास्टट्रैक कोर्ट ने झलियामारी के उपसरपंच सकालूराम, शिक्षक सागर कटलाम, पंच लच्छूनताम, खंड शिक्षा अधिकारी एसएस नवर्जी और सहायक खंड शिक्षा अधिकारी जितेंद्र नायक को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है. यह फैसला कांकेर के फास्ट ट्रैक अदालत ने बुधवार को सुनाया है.

इसी के साथ अदालत ने राज्य शासन को 13 पीड़ित बच्चियों के पालको को 7-7 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. आजीवन कारावास की सजा शिक्षाकर्मी मन्नूलाल गोटी, चौकीदार दीनाराम तथा अधीक्षका बबीता मरकाम को सुनाया गया है. इसमें 90 गवाहों की गवाही हुई.

गौरतलब है कि जनवरी माह में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के झलियामारी कन्या छात्रावास में 12 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार कांड से यहां के नक्सल प्रभावित इलाकों में लड़कियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे थे.

आरोप था कि दो सालों से वहां का चौकीदार दीनाराम और शिक्षाकर्मी मन्नूराम लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करते आ रहे थे. इस मामले की जानकारी जब छात्रावास की अधीक्षक को मिली तो उसने लड़कियों को ही चुप कराना बेहतर समझा था. इसके बाद कलेक्टर को एक गुप्त शिकायत मिली और जांच के बाद यह मामला सामने आया.

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