छत्तीसगढ़ में निषेधाज्ञा
रायपुर | संवाददाता: चुनाव आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा के बाद राज्य के सभी 27 जिलों में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. इसके साथ ही पूरे राज्य में आचार संहिता का भी पालन भी शुरू हो गया है. गौरतलब है कि राज्य में दो चरणों में 11 नवम्बर एवं 19 नवम्बर को मतदान होना है.
निषेधांज्ञा लागू होने के साथ ही राज्य में बगैर अनुमति के जनसभा, रैली और प्रदर्शन करने पर रोक लग गई है. इसके अलावा लाइसेंसी हथियारों को थानों में जमा करने के आदेश दे दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि पहले चरण का नामांकन 18 अक्टूबर से शुरू हो जायेगा.
इस चरण में बस्तर संभाग की सभी 12 तथा राजनांदगांव जिले की छह सीटों पर मतदान होगा. बस्तर में एक ही चरण में मतदान करवाए जाने का निर्णय लिया गया है लेकिन अभी तक मतदान की तारीख घोषित नहीं की गई है.
आचार संहिता लागू होने के बाद राजधानी रायपुर में शासकीय विज्ञापनों की होर्डिंग्स एवं नारों को हटाया जा रहा है. इसी क्रम में मंत्रियों के सरकारी वाहन भी वापस ले लिए गए है.
आचार संहिता लगते ही इसके उल्लंघन की भी शिकवा शिकायतें शुरू हो गई है. रायपुर की महापौर किरणमई नायक ने राजधानी में कई स्थानों पर मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के चित्र शासकीय बोर्डो में लगे होने की आयोग से शिकायत की है.