बाज़ार

2जी स्पेक्ट्रम मामले में अनिल-टीना अंबानी को फिर समन

नई दिल्ली | एजेंसी: 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी तथा उनकी पत्नी टीना अंबानी को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में 22 तथा 23 अगस्त को न्यायालय में हाजिर होने के लिए फिर से सम्मन जारी किए हैं.

इससे पहले न्यायालय ने शुक्रवार को न्यायालय ने अनिल अंबानी की पूर्व निर्धारित कारोबारी बैठक की वजह से अदालत में हाजिर होने से छूट दिए जाने की याचिका स्वीकार कर ली थी. अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी पर हालांकि किसी तरह के आरोप नहीं हैं.

सीबीआई का कहना है कि 2008 में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम और लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनी स्वान टेलीकॉम रिलायंस समूह की ही छद्म कंपनी है और इस तरह वह लाइसेंस हासिल करने के योग्य नहीं थी. हालांकि बचाव पक्ष जांच एजेंसी की इस दलील का विरोध करता रहा है.

सीबीआई ने कहा था कि जिन बैठकों में 2जी आवंटन से संबंधित फैसले लिए गए थे, उनकी अध्यक्षता टीना अंबानी ने ही की थी और रिलायंस समूह के अध्यक्ष होने के नाते अनिल अंबानी को भी सौदे की पूरी जानकारी थी. इसी वजह से सीबीआई ने अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी और 11 अन्य व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाए जाने की याचिका दी थी जिसे अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया था.

इस मामले में रिलायंस समूह के तीन कार्यकारी अधिकारी और स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर सुनवाई का सामना कर रहे हैं.

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