बिना हिसाब के नोट पर 200% जुर्माना
नई दिल्ली | समाचार डेस्क: गुरुवार से बैंकों में पुराने नोट जमा कराये जा सकेंगे. रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार शनिवार और रविवार को भी सभी सरकारी, प्राइवेट, सहकारी बैंक खुले रहेंगे.
बैंकों में पुराने नोट जमा कराते समय ध्यान रखें-
* यदि दी गई 50 दिनों की मोहलत के भीतर कोई ढ़ाई लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा कराता है तो उसकी रिपोर्ट सरकार को दी जायेगी.
RS @adhia03:We would be getting reports of all cash deposited during 10th Nov to 30th Dec.2016 above threshold of Rs.2.5 lac in each A/C.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) 9 नवंबर 2016
* खाते में जो 500-1000 के पुराने नोट जमा कराये जायेंगे उसका मेल यदि घोषित आमदनी से नहीं हुआ तो टैक्स के अलावा 200% जुर्माना लगाया जायेगा.
RS @adhia03:If cash amount of above Rs10 lac is deposited in a bank A/C,not matching with declared income,same willbe treated as tax evasion
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) 9 नवंबर 2016
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीटर पर यह जानकारी दी है.
RS @adhia03 :In such case,tax amount plus a penalty of 200% of the tax payable would be levied as per Section 270(A) of the income tax Act
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) 9 नवंबर 2016
अधिया ने कहा कि लोगों को 1.5 लाख या दो लाख रुपये तक की छोटी जमाओं को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह राशि कराधान योग्य आय के दायरे में नहीं आती. इस तरह के छोटी जमाओं वाले खाताधारक आयकर विभाग से किसी तरह के उत्पीड़न की चिंता नहीं करें.
अगर आप के मन में कोई भी दुविधा है तो ज़रूर पढ़ें:
*सभी बैंकों के एटीएम शुक्रवार ( 11 नवंबर ) को खुलेंगे.
*आप अपने एटीएम से किसी एक दिन में 2,000 रुपए तक निकाल सकते हैं.
*एक दिन में कस्टमर बैंक काउंटर से 10,000 रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल सकता. लेकिन इसमें एटीएम से निकाली गई राशि शामिल नहीं है.
*किसी एक हफ़्ते में एक कस्टमर 20,000 रुपए तक बैंक से निकाल सकता है. इसमें भी वो रक़म शामिल नहीं है जो एटीएम से निकाली गई हो.
*एक महीने के अंदर कोई भी कस्टमर 20,000 रुपए तक ही नक़द बैंक काउंटर से निकाल सकता है.
*आरबीआई ने 30 दिसंबर तक उस लिमिट को ख़त्म कर दिया है जिसमें एटीएम पर किए गए महीने के पांच ट्रांसैक्शन के बाद के इस्तेमाल पर चार्ज लगता था.
*सभी बैकों (सरकारी और निजी) की शाखाएं आगामी शनिवार और रविवार ( 12 & 13 नवंबर ) को ) खुली रहेंगी.
*अगर आपको अपने 500 या 1000 रुपए के नोट बदलने हैं तो एक बार में आप 4,000 रुपए तक बैंक में बदल सकते हैं.
*इसके लिये आपको अपने किसी भी सरकारी फोटो-आईडी की एक फोटोकॉपी चाहिए. बैंक में एक फॉर्म भरने के बाद आप अपने पुराने नोट बदल सकते हैं.
*एक दिन में एक व्यक्ति एक ही बार 4,000 रुपए के नोट बदल सकता है. एक ही आईडी पर दो बार पैसे जमा नहीं होंगे
*कोई भी व्यक्ति अपने निजी बैंक खाते में जितना चाहे पैसा जमा कर सकता है, जिसमें 500, 1000 के नोट शामिल हैं.
*इस प्रक्रिया में थर्ड पार्टी डिपॉज़िट की इजाज़त नहीं दी गई है. लेकिन अगर मजबूरन करना पड़े तो जमा करने वाले की और जिसका खाता है उसकी ओरिजिनल आईडी दिखानी पड़ेगी.
*सरकार ने कहा है कि 250,000 रुपए तक जमा किये गए 500 या 1000 रुपए के नोटों तक के बारे में कोई जवाब नहीं माँगा जायेगा.
*उससे ज़्यादा की राशि में हो सकता है कि इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच करे और अगर पुराने टैक्स या इनकम से ये राशि असामान्य लगती है और जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो इस पर 200% की पेनल्टी लगाई जायेगी.
*ई-बैंकिंग ट्रांसैक्शन पर कोई भी रोक नहीं है और कोई व्यक्ति आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, पेटीएम, मोबाइल बैंकिंग वैगरह के ज़रिये जितने चाहे पैसा किसी दूसरे को दे सकते हैं.